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25 May, 2025

बुक की गई रेलवे संपत्ति की चोरी करने वाले दो आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार

मंडल रेल में रेलवे सुरक्षा बल भोपाल द्वारा बुकशुदा रेलवे संपत्ति की चोरी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि दिनांक 24 मई 2025 को भोपाल रेलवे स्टेशन से एक बुकशुदा पार्सल — जिसमें एक जीवित पिंजरा (लाइव केज) में कुल 40 कबूतर रखे थे, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3000/- है — को चोरी कर ले जाते हुए दो व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान अमन रावत, उम्र 20 वर्ष, एवं राकेश लोहट (बाल्मीकि), उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन से बुकशुदा संपत्ति को चोरी कर ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा गया।

मंडल रेल में रेलवे सुरक्षा बल भोपाल द्वारा बुकशुदा रेलवे संपत्ति की चोरी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि दिनांक 24 मई 2025 को भोपाल रेलवे स्टेशन से एक बुकशुदा पार्सल — जिसमें एक जीवित पिंजरा (लाइव केज) में कुल 40 कबूतर रखे थे, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3000/- है — को चोरी कर ले जाते हुए दो व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान अमन रावत, उम्र 20 वर्ष, एवं राकेश लोहट (बाल्मीकि), उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन से बुकशुदा संपत्ति को चोरी कर ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा गया।

पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध स्वीकार किया और जांच में यह भी सामने आया कि ये दोनों पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं एवं आदतन अपराधी हैं।दोनों आरोपियों से मौके पर की गई पंचनामा कार्रवाई के तहत चोरी की गई संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार की, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3(ए) एवं रेलवे अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और आदतन अपराधी हैं। इनके पते की पुष्टि न हो पाने और भविष्य में उनके उपलब्ध होने की संभावना नगण्य पाए जाने पर, दोनों को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।